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भाजपा के पूर्व विधायक कुलदिप सेंगर को हिरासत में मौत के मामले में मेडिकल कारणों से अंतरिम जमानत मिल गई है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदिप सेंगर को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी है।
10 साल की सजा का सामना कर रहे सेंगर को 20 दिसंबर तक चिकित्सा उपचार के लिए रिहा किया जाएगा।
अदालत ने उन्हें चिकित्सा मूल्यांकन के लिए एम्स नई दिल्ली में भर्ती करने का निर्देश दिया, जिसमें मामले की समीक्षा 20 दिसंबर को की जाएगी।
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Former BJP MLA Kuldeep Sengar granted interim bail for medical reasons in Unnao custodial death case.