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सुप्रीम कोर्ट ने माता-पिता की चुनौती को खारिज करते हुए कुलीन हाई स्कूलों के लिए बोस्टन की महामारी प्रवेश नीति को बरकरार रखा।
सुप्रीम कोर्ट ने तीन कुलीन हाई स्कूलों के लिए बोस्टन की अस्थायी प्रवेश नीति को चुनौती देने वाले मामले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवेश परीक्षाओं के बजाय ज़िप कोड और जी. पी. ए. का उपयोग किया गया था।
माता-पिता के गठबंधन, जिन्होंने दावा किया कि नीति श्वेत और एशियाई छात्रों को वंचित करती है, उनकी अपील को खारिज कर दिया गया।
न्यायमूर्ति एलिटो और थॉमस ने असहमति जताई, यह तर्क देते हुए कि नीति असंवैधानिक नस्लीय संतुलन के बराबर है।
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Supreme Court lets stand Boston's pandemic admissions policy for elite high schools, rejecting parents' challenge.