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बॉम्बे हाई कोर्ट ने टीपू सुल्तान, आजाद और संविधान दिवस मनाने वाले जुलूस के लिए अनुमति से इनकार पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने संविधान दिवस के साथ-साथ टीपू सुल्तान और मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती मनाने के लिए बारामती, पुणे में एक जुलूस की अनुमति देने से इनकार करने पर महाराष्ट्र सरकार से सवाल किया है।
अदालत ने पुणे ग्रामीण पुलिस को अनुमति पर पुनर्विचार करने का निर्देश देते हुए कहा कि केवल कानून और व्यवस्था की चिंताएं रैली को अस्वीकार करने का औचित्य नहीं हैं।
याचिकाकर्ता, ए. आई. एम. आई. एम. पुणे के अध्यक्ष फैयाज शेख को रैली के मार्ग और तिथि को अंतिम रूप देने के लिए पुणे के पुलिस अधीक्षक से मिलने का निर्देश दिया गया है।
मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।
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Bombay High Court orders reconsideration of permission denial for a procession celebrating Tipu Sultan, Azad, and Constitution Day.