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दिल्ली की अदालत यह तय करेगी कि क्या एम. पी. इंजीनियर राशिद का टेरर-फंडिंग मामला विशेष अदालत में स्थानांतरित किया जाता है।
दिल्ली की एक अदालत 19 दिसंबर को यह फैसला करने वाली है कि जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद के खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले को सांसदों के लिए एक विशेष अदालत में स्थानांतरित किया जाए या नहीं।
गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत 2019 में गिरफ्तार किए गए राशिद को पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों से जुड़े आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन. आई. ए.) वर्तमान अदालत के लिए विशेष शक्तियों की मांग कर सकती है।
न्यायाधीश की छुट्टी के कारण उनकी अंतरिम जमानत की सुनवाई 13 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई थी।
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