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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सबूतों की कमी के कारण भारतीय फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न सर्वेक्षण की याचिका को खारिज कर दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने विशिष्ट शिकायतों और अनुभवजन्य आंकड़ों की कमी का हवाला देते हुए भारतीय फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न पर सर्वेक्षण की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ता अजीश कलाथिल गोपी ने राष्ट्रीय महिला आयोग से न्यायमूर्ति के हेमा समिति की रिपोर्ट के आधार पर जांच करने का अनुरोध किया था।
हालांकि, अदालत ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह ठोस सबूत के बिना "मछली पकड़ने की जांच" नहीं कर सकती है।
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Delhi High Court rejects petition for sexual harassment survey in Indian film industry due to lack of evidence.