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भारतीय सर्वोच्च न्यायालय अभियोजकों की स्वतंत्रता पर जोर देता है, धन शोधन मामलों में ईडी के नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभियोजकों की स्वतंत्रता पर जोर देते हुए फैसला सुनाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) यह निर्धारित नहीं कर सकता कि लोक अभियोजक धन शोधन मामलों के दौरान अदालत में कैसे कार्य करते हैं।
यह निर्णय मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो अभियुक्त व्यक्तियों को जमानत देते हुए लिया गया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि ईडी केवल मामले के तथ्यों पर निर्देश दे सकता है लेकिन अभियोजकों द्वारा अदालती कार्रवाई को नियंत्रित नहीं कर सकता है।
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Indian Supreme Court asserts prosecutors' independence, restricts ED's control in money laundering cases.