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पाकिस्तानी अदालत ने उचित प्रक्रिया के मुद्दों का हवाला देते हुए नेशनल असेंबली के सदस्य आदिल बाज़ाई की अयोग्यता को पलट दिया।
पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल असेंबली के सदस्य आदिल बाज़ाई को अयोग्य ठहराने के पाकिस्तान के चुनाव आयोग के फैसले को पलट दिया है।
अदालत ने ई. सी. पी. की प्रक्रियाओं पर सवाल उठाया और अयोग्यता प्रक्रिया में उचित प्रक्रिया की कमी की आलोचना की।
बाजाई को शुरू में पीएमएल-एन के अध्यक्ष नवाज शरीफ की याचिका के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन अदालत के फैसले ने उन्हें पद पर बने रहने की अनुमति दी।
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Pakistani court overturns disqualification of Member of National Assembly Adil Bazai, citing due process issues.