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दिल्ली की अदालत ने मौजूदा सबूतों का हवाला देते हुए कथित नफरत भरे भाषण के लिए कांग्रेस नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया।
दिल्ली की अदालत ने कर्नाटक की एक रैली के दौरान भाजपा और आरएसएस के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने के आरोपों पर कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) दर्ज करने से इनकार कर दिया है।
अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता के लिए सभी आवश्यक सबूत पहले से ही उपलब्ध हैं, जो आरएसएस का सदस्य है, और इस प्रकार, पुलिस जांच की आवश्यकता नहीं है।
शिकायत संभावित आगे की जांच के लिए समन से पहले के साक्ष्य चरणों के माध्यम से जारी रहेगी।
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Delhi court declines to file FIR against Congress leader over alleged hate speech, citing existing evidence.