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एक भारतीय अदालत ने मेहुल चोकसी की उस पर भगोड़े आर्थिक अपराधी के रूप में नोटिस को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी।
भारत की एक विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े एक बड़े धोखाधड़ी मामले में भगोड़े आर्थिक अपराधी के रूप में नामित एक नोटिस को पलटने की हीरा व्यापारी मेहूल चोकसी की याचिका को खारिज कर दिया है।
न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि नोटिस सटीक तथ्यों पर आधारित था और अदालत के पास अपने आदेश को वापस लेने का अधिकार नहीं है।
चोकसी की कानूनी टीम ने प्रवर्तन निदेशालय के दावों में विसंगतियों का तर्क दिया लेकिन नोटिस को पर्याप्त रूप से चुनौती देने में विफल रही।
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An Indian court rejected Mehul Choksi's plea to overturn a Fugitive Economic Offender notice against him.