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भारतीय ईडी ने उच्चतम न्यायालय की मंजूरी के बाद 4,025 करोड़ रुपये की संपत्ति जेएसडब्ल्यू स्टील को बहाल कर दी है।
भारत में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद जेएसडब्ल्यू स्टील को 4,025 करोड़ रुपये की संपत्ति बहाल कर दी है।
भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड द्वारा कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी की जांच के बाद इन संपत्तियों को पहले धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्क किया गया था।
जे. एस. डब्ल्यू. स्टील ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (आई. बी. सी.) प्रक्रिया के माध्यम से परिसंपत्तियों को अपने नियंत्रण में ले लिया।
उच्चतम न्यायालय ने पी. एम. एल. ए. की धारा 8 (8) और पी. एम. एल. ए. संपत्ति बहाली नियमों के नियम 3ए के तहत बहाली को मंजूरी दी।
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Indian ED restores ₹4,025 crore worth of assets to JSW Steel post-Supreme Court approval.