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भारत में एक पंचायत विकास अधिकारी को रिश्वत लेने के लिए तीन साल की सजा सुनाई गई थी।
कर्नाटक में एक पंचायत विकास अधिकारी, प्रेम सिंह नाइक को एक दस्तावेज जारी करने के लिए 9,000 रुपये की रिश्वत लेने के लिए तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उन्हें 2019 में एक ट्रैप ऑपरेशन में पकड़ा और उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया।
यदि वह जुर्माना नहीं चुका पाता है, तो उसे एक महीने की अतिरिक्त जेल हो सकती है।
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A Panchayat Development Officer in India was sentenced to three years for accepting a bribe.