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बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अडानी समूह के खिलाफ बिजली अनुबंध में भ्रष्टाचार के दावों को खारिज कर दिया।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें महाराष्ट्र सरकार और अडानी समूह पर बिजली आपूर्ति अनुबंध में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था।
याचिकाकर्ता, जो निविदा प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थे, ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर उचित बिजली अधिकारों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।
अदालत ने याचिकाकर्ता पर ₹50,000 का जुर्माना लगाते हुए आरोपों को अस्पष्ट और अप्रमाणित पाया।
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Bombay High Court rejects corruption claims against Maharashtra government and Adani Group in power contract.