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ढाका की अदालत ने फिनटेक के संस्थापक मिशुक को अपर्याप्त सबूत के रूप में मंजूरी दे दी, सबूतों की कमी के कारण नागद के संस्थापक के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया।
ढाका की एक अदालत ने बांग्लादेश के मोबाइल वित्तीय सेवा प्रदाता'नगद'के संस्थापक तनवीर ए मिशुक के खिलाफ आरोपों को अपर्याप्त सबूतों के कारण खारिज कर दिया।
मामला एक वॉट्सऐप संदेश पर शुरू किया गया था जिसे डराने वाला माना गया था।
अदालत के फैसले के साथ-साथ बांग्लादेश बैंक के ऑडिट में'नागद'को नियमों का पालन करने वाला पाया गया, जिससे मिशुक और कंपनी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया, जिससे'नागद'और'फिनटेक'क्षेत्र में विश्वास मजबूत हुआ।
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Dhaka court clears fintech founder Mishuk as insufficient evidenceDismisses allegations against Nagad's founder due to lack of evidence.