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बॉम्बे हाईकोर्ट ने टीपू सुल्तान और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन के लिए पुणे में जुलूस निकालने की अनुमति दी है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने टीपू सुल्तान और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती मनाने के लिए 24 दिसंबर को पुणे में जुलूस निकालने की अनुमति दी है।
पुणे पुलिस ने अनुमति दी है लेकिन 24 घंटे के भीतर मेहराब और बैनर लगाने पर निर्णय लेने के निर्देश सहित शर्तें निर्धारित की हैं।
अदालत ने इस तरह की अनुमति से इनकार करने के लिए अक्सर अस्पष्ट "कानून और व्यवस्था" कारणों का उपयोग करने के लिए राज्य की आलोचना की।
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Bombay High Court allows procession in Pune for Tipu Sultan and Maulana Abdul Kalam Azad's birthdays.