भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई के अधिकार को बरकरार रखते हुए एक वकील के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणियों को हटाने का आदेश देता है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक वकील के खिलाफ उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की गई नकारात्मक टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया है, इस सिद्धांत पर जोर देते हुए कि किसी को भी सुने बिना निंदा नहीं की जा सकती है। अदालत ने वकील को जवाब देने का मौका दिए बिना उसके खिलाफ कदाचार की कार्यवाही भी रोक दी। यह निर्णय कानूनी कार्यवाही में निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के महत्व को रेखांकित करता है।

3 महीने पहले
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