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अदालत ने चंडीगढ़ में दिलजीत दोसांझ के संगीत कार्यक्रम के दौरान ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 14 दिसंबर को चंडीगढ़ में दिलजीत दोसांझ के संगीत कार्यक्रम के दौरान ध्वनि प्रदूषण के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया है।
शोर के स्तर को 75 डेसिबल से नीचे रखने की शर्तों के साथ आयोजन के लिए पूर्व अनुमोदन के बावजूद, निगरानी से पता चला कि शोर सीमा पार हो गई थी।
अदालत ने आगे के उल्लंघनों के लिए दंड की चेतावनी दी, और जिम्मेदार लोगों को "कारण दिखाएँ नोटिस" जारी किया गया।
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Court orders strict action against noise pollution during Diljit Dosanjh's concert in Chandigarh.