उच्चतम न्यायालय ने माओवादियों से जुड़े खदान आगजनी मामले में आरोपी वकील सुरेंद्र गाडलिंग की जमानत की सुनवाई में देरी की है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के सूरजगढ़ लौह अयस्क खदान आगजनी मामले में आरोपी वकील सुरेंद्र गाडलिंग की जमानत की सुनवाई जनवरी 2025 तक के लिए स्थगित कर दी है। गैडलिंग पर माओवादी विद्रोहियों की सहायता करने के आरोप हैं, जिसमें गुप्त जानकारी साझा करना भी शामिल है। उनकी कानूनी टीम ने उनकी जमानत याचिका पर राज्य की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के लिए और समय का अनुरोध किया। गाडलिंग का संबंध एल्गार परिषद-माओवादी मामले से भी है, जिस पर पुणे में हिंसा भड़काने का आरोप है। वह पाँच साल से अधिक समय से जेल में है।
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