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सुप्रीम कोर्ट ने स्वच्छ हवा के संवैधानिक अधिकार का हवाला देते हुए वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए दिल्ली और एन. सी. आर. में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन. सी. आर.) में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।
दिल्ली और राजस्थान ने पहले ही पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन प्रतिबंध की प्रभावशीलता उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे अन्य एन. सी. आर. राज्यों पर समान प्रतिबंधों को लागू करने पर निर्भर करती है।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना एक संवैधानिक अधिकार है।
मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी, 2025 को निर्धारित की गई है।
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The Supreme Court bans firecrackers in Delhi and NCR to fight air pollution, citing a constitutional right to clean air.