भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली-नोएडा फ्लाईवे को टोल-फ्री मानता है, जिससे लाखों यात्रियों को लाभ होता है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड की याचिका को खारिज करते हुए फैसला सुनाया है कि दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे टोल-फ्री रहेगा। अदालत ने टोल संग्रह को अन्यायपूर्ण, अनुचित और मनमाना पाया, यह कहते हुए कि कंपनी ने पहले ही अपनी लागत वसूल कर ली है और पर्याप्त लाभ कमाया है। यह निर्णय 2016 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखता है और लाखों दैनिक यात्रियों को लाभान्वित करता है।
4 महीने पहले
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