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भारतीय अदालत ने मस्जिद को अनधिकृत मंजिलों को हटाने के लिए 15 मार्च, 2025 तक की समय सीमा दी है।
शिमला नगर निगम आयुक्त ने संजौली मस्जिद समिति को मस्जिद की तीन अनधिकृत मंजिलों को ध्वस्त करने के लिए 15 मार्च, 2025 तक का समय दिया है।
शुरू में आठ सप्ताह के भीतर ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था, समिति ने बताया कि 50 प्रतिशत काम पूरा हो गया है।
अदालत ने अगली सुनवाई 15 मार्च के लिए निर्धारित की है, जब समिति और हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड को स्थिति रिपोर्ट और प्रासंगिक दस्तावेज प्रदान करने होंगे।
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Indian court grants deadline until March 15, 2025, for mosque to remove unauthorized floors.