एक भारतीय अदालत ने सबूतों में खामियों के कारण 10 व्यक्तियों को हत्या और मकोका के आरोपों से बरी कर दिया।

भारत में ठाणे की एक अदालत ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत हत्या और अन्य अपराधों के 10 अभियुक्तों को बरी कर दिया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष इकबालिया बयानों में विसंगतियों और जांच एजेंसी द्वारा संभावित त्रुटियों के कारण हत्या के आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। सात साल से अधिक समय तक चले इस मामले में अक्षय नंदा के नेतृत्व में हिंसक हमले और डकैती के आरोप शामिल थे।

3 महीने पहले
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