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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पत्रकार की कथित हत्या के प्रयास के मामले में मोहन बाबू की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक पत्रकार की कथित हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में दिग्गज अभिनेता मोहन बाबू की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है।
हमला उस समय हुआ जब पत्रकार बाबू और उनके बेटे के बीच संपत्ति विवाद पर रिपोर्टिंग कर रहा था।
बाबू के स्वास्थ्य के दावों और पत्रकार से माफी मांगने के बावजूद, अदालत के फैसले का मतलब है कि उसे पुलिस द्वारा संभावित गिरफ्तारी और पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है।
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Telangana High Court denies Mohan Babu bail in journalist's alleged attempted murder case.