दिल्ली उच्च न्यायालय कानूनी नैतिकता और गोपनीयता पर जोर देते हुए उपभोक्ता अदालतों में गैर-वकीलों की आलोचना करता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वकीलों के प्राधिकरण पत्रों के आधार पर उपभोक्ता अदालतों में पेश होने वाले गैर-अधिवक्ताओं की आलोचना करते हुए कहा है कि यह कानूनी नैतिकता और गोपनीयता को कम करता है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने दिल्ली की सभी उपभोक्ता अदालतों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि केवल अधिवक्ता या विनियमित एजेंट ही पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करें। अदालत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दिल्ली से भी इस मुद्दे पर जवाब देने को कहा।

3 महीने पहले
3 लेख

आगे पढ़ें