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पाकिस्तान की अदालत ने चुनाव आयोग को सीनेट चुनावों में देरी पर 16 जनवरी तक जवाब देने का आदेश दिया है।
पेशावर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ई. सी. पी.) को खैबर पख्तूनख्वा में सीनेट चुनावों में देरी पर 16 जनवरी तक जवाब देने का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश इश्तियाक इब्राहिम के नेतृत्व में अदालत ने चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीख निर्धारित करने के लिए और समय का अनुरोध करने के बाद समय सीमा निर्धारित की।
प्रांत में सीनेट चुनाव कराने में देरी को चुनौती देते हुए पी. टी. आई. नेता आज़म स्वाति ने मामला दायर किया था।
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Pakistan's court orders election commission to respond by Jan. 16 on delayed Senate elections.