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दिल्ली की अदालत ने भारतीय सशस्त्र बलों में नील रोग से पीड़ित व्यक्तियों की भर्ती पर प्रतिबंध बरकरार रखा है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि त्वचा वर्णक विकार वाले व्यक्तियों को भारतीय सशस्त्र बलों में भर्ती नहीं किया जा सकता है।
यह निर्णय भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में सहायक कमांडेंट की भूमिका के लिए एक उम्मीदवार के आवेदन को खारिज करने के बाद आया था।
अदालत ने गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों को बरकरार रखा कि विटिलिगो को भर्ती के लिए अयोग्य शर्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
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Delhi court upholds ban on recruiting individuals with vitiligo into Indian armed forces.