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दिल्ली की एक अदालत ने सबूतों और शत्रुतापूर्ण गवाहों के अभाव में तीन लोगों को हत्या के प्रयास के आरोप से बरी कर दिया।
दिल्ली की एक अदालत ने 2018 के एक मामले में हत्या के प्रयास और आपराधिक धमकी के आरोपी तीन लोगों को बरी कर दिया है, यह फैसला देते हुए कि अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत प्रदान करने में विफल रहा है।
अदालत ने कहा कि प्रमुख गवाह, पीड़ित और शिकायतकर्ता मुकर गए और उन्होंने आरोपी की पहचान नहीं की।
शस्त्र अधिनियम के तहत सबूतों की कमी ने भी बरी होने में योगदान दिया।
अभियुक्त मनोज हथोरी, निखिल और राकेश उर्फ राका को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया।
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A Delhi court acquitted three men of attempted murder due to lack of evidence and hostile witnesses.