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एयरलाइनों को यात्रियों की सहायता करनी चाहिए और कोहरे से संबंधित उड़ान में देरी और रद्द होने के लिए मुआवजे की पेशकश करनी चाहिए।
कोहरे से संबंधित उड़ान व्यवधानों से प्रभावित यात्री उड़ान की दूरी के आधार पर सहायता और संभावित मुआवजे के हकदार हैं।
दो घंटे (1,500 कि. मी. से कम), तीन घंटे (500 कि. मी.), या चार घंटे (3,500 कि. मी. से अधिक) की देरी के लिए, एयरलाइंस को आवश्यकता पड़ने पर भोजन, पेय, संचार और आवास प्रदान करना होगा।
रद्द होने के मामले में, एयरलाइनों को धनवापसी या वैकल्पिक यात्रा विकल्प की पेशकश करनी चाहिए।
क्षतिपूर्ति केवल तभी लागू होती है जब देरी एयरलाइन के नियंत्रण में हो, जैसे कि विमान की खराबी।
11 महीने पहले
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Airlines must assist passengers and offer compensation for fog-related flight delays and cancellations.