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दिल्ली की अदालत ने रोड रेज के आरोपी को जमानत दे दी, नोटिस के अनुपालन के बाद गिरफ्तारी का फैसला अनुचित था।
दिल्ली की एक अदालत ने रोड रेज मामले में एक व्यक्ति को जमानत देते हुए फैसला सुनाया कि जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए नोटिस का पालन करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करना कानून का उल्लंघन है।
अदालत ने कहा कि एक बार जब आरोपी, जिस पर गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया था, नोटिस मिलने के बाद जांच अधिकारी के सामने पेश हुआ, तो उसकी गिरफ्तारी अनुचित थी।
अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया कि आरोपी गवाहों को धमकी दे सकता है और उसे जमानत दे दी।
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Delhi court grants bail to road rage accused, ruling arrest was unjustified after compliance with notice.