दिल्ली की अदालत ने पत्नी की मौत पर मुकदमा खारिज करते हुए कहा कि असंतोष चिकित्सा लापरवाही साबित नहीं करता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2016 में अपनी पत्नी की मृत्यु के लिए डॉक्टरों के खिलाफ एक व्यक्ति के मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चिकित्सा लापरवाही को केवल देखभाल के साथ असंतोष से साबित नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने इस बात पर जोर दिया कि डॉक्टरों को परिवार की अपेक्षाओं से विवश हुए बिना रोगी की भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। अदालत ने संविधान के तहत विशेषज्ञ निकायों के फैसलों को चुनौती देने का कोई आधार नहीं पाया।
3 महीने पहले
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