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भारत ने सोशल मीडिया पर नाबालिगों के लिए माता-पिता की सहमति और डेटा सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए नियमों का प्रस्ताव किया है।
भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 के मसौदे में सोशल मीडिया खाते खोलने के लिए 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होती है, जिसमें डेटा उल्लंघन के लिए 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है।
ये नियम डेटा पर उपभोक्ता नियंत्रण को भी बढ़ाते हैं, जिसमें डेटा हटाने के अनुरोध और कंपनियों से पारदर्शिता बढ़ाना शामिल है।
माईगव वेबसाइट पर 18 फरवरी तक सार्वजनिक प्रतिक्रिया प्रस्तुत की जा सकती है।
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India proposes new rules requiring parental consent for minors on social media and enhancing data protection.