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भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी निकायों की देरी के लिए आलोचना करते हुए 295 दिनों की देरी पर एनएचएआई की अपील को खारिज कर दिया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक अपील में 295 दिनों की देरी को ध्यान में रखते हुए प्रक्रियात्मक समय सीमा को पूरा करने में विफल रहने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और अन्य सरकारी निकायों की आलोचना की।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने समय पर दाखिल करने के महत्व पर जोर दिया और अदालत ने एनएचएआई की अपील को'समय-बाधित'बताते हुए खारिज कर दिया।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने देरी के मुद्दे को हल करने का वादा किया।
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Indian Supreme Court dismisses NHAI appeal over 295-day delay, criticizing government bodies for tardiness.