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भारतीय न्यायाधिकरण का नियम है कि ई. पी. एफ. ओ. परिसमापन के दौरान कंपनियों का आकलन कर सकता है, लेकिन प्रारंभिक अधिस्थगन के दौरान नहीं।
राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) ने फैसला सुनाया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई. पी. एफ. ओ.) दिवाला और दिवालियापन संहिता (आई. बी. सी.) के तहत कंपनी के परिसमापन के दौरान मूल्यांकन कार्यवाही शुरू कर सकता है।
हालांकि, ई. पी. एफ. ओ. प्रारंभिक स्थगन चरण के दौरान इन आकलनों को जारी नहीं रख सकता है।
एक बार परिसमापन का आदेश दिए जाने के बाद, एक नई रोक ई. पी. एफ. ओ. को मूल्यांकन फिर से शुरू करने की अनुमति देती है।
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Indian tribunal rules EPFO can assess companies during liquidation, but not during initial moratorium.