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उपराज्यपाल ने 88 सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए नियमों में ढील देने को मंजूरी दी।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के 88 पीड़ितों के लिए शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा में पूर्ण छूट को मंजूरी दे दी है, जिससे वे 55 वर्ष की आयु तक मल्टी-टास्किंग स्टाफ के रूप में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 2006 के पुनर्वास पैकेज और सिख समूहों के बार-बार अनुरोध के बाद लिया गया है।
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Lieutenant Governor approves relaxed rules for 88 anti-Sikh riot victims to apply for government jobs.