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यूके विमानन प्राधिकरण यात्रियों को देरी या रद्द होने के लिए एयरलाइनों से सीधे मुआवजे की मांग करने की सलाह देता है।
यू. के. नागरिक उड्डयन प्राधिकरण यात्रियों को सलाह देता है कि यदि उड़ानों में देरी होती है या रद्द हो जाती है तो मुआवजे के लिए सीधे अपनी एयरलाइन से संपर्क करें।
एयरलाइंस को आवास और भोजन सहित देखभाल प्रदान करनी चाहिए, लेकिन यात्रियों को उचित लागत के लिए रसीदें रखते हुए, यदि एयरलाइंस नहीं कर सकती हैं, तो उन्हें अपनी व्यवस्था खुद करनी चाहिए।
एयरलाइनों को अप्रयुक्त टिकट भागों या वैकल्पिक उड़ानों के लिए धनवापसी की पेशकश करने की भी आवश्यकता होती है।
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UK aviation authority advises passengers to seek direct compensation from airlines for delays or cancellations.