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आर. बी. आई. ने क्रेडिट रिपोर्टिंग, ग्राहक अधिसूचना और डेटा सुधार अधिकारों को बढ़ाने के लिए नए दिशानिर्देश पेश किए हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा क्रेडिट रिपोर्टिंग को मानकीकृत करने के लिए नए दिशानिर्देश पेश किए।
क्रेडिट सूचना कंपनियों को ग्राहकों को उनकी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर एस. एम. एस. या ईमेल के माध्यम से सूचित करना चाहिए।
यदि वे डेटा सुधार अनुरोधों को अस्वीकार करते हैं तो बैंकों और वित्तीय कंपनियों को कारण बताना चाहिए।
यदि शिकायतों का 30 दिनों के भीतर समाधान नहीं किया जाता है तो ग्राहक मुआवजे के हकदार हैं।
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RBI introduces new guidelines for credit reporting, enhancing customer notification and data correction rights.