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भारतीय अदालत ने पर्यटकों को बाघिन, शावकों को घेरने की अनुमति देने के लिए वन्यजीव अभयारण्य की आलोचना की।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के उमरेड-पौनी-करहंडला वन्यजीव अभयारण्य में सफारी वाहनों में पर्यटकों द्वारा एक बाघिन और उसके शावकों को घेरने की घटना पर कार्रवाई की है।
अदालत ने खराब निगरानी के लिए वन विभाग की आलोचना की और बेहतर प्रवर्तन की मांग की।
चार चालकों और गाइडों को निलंबित कर दिया गया और जुर्माना लगाया गया, और इसमें शामिल पर्यटकों को भविष्य में यात्रा करने से प्रतिबंधित कर दिया गया।
अदालत ने सफारी गाइडों के लिए सख्त निगरानी और जागरूकता कार्यक्रमों सहित सुधारों का आदेश दिया।
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Indian court criticizes wildlife sanctuary for allowing tourists to corner tigress, cubs.