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पाकिस्तानी अदालत ने पूर्वव्यापी सबूतों की कमी का हवाला देते हुए उपहार मामले में इमरान खान को जमानत दे दी।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने एक नए तोशखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जमानत दे दी है, यह फैसला देते हुए कि उपहार जमा नहीं करने पर "उचित कार्रवाई" की आवश्यकता नहीं है।
खान पिछले तोशखाना मामले के कारण अगस्त से हिरासत में हैं।
अदालत ने कहा कि मार्च 2023 से एक कार्यालय ज्ञापन का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं है और इसे खान के मामले में लागू नहीं किया जा सकता है।
खान के खिलाफ मामले में अब आगे की जांच की आवश्यकता है।
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Pakistani court grants bail to Imran Khan in gift case, citing lack of retrospective evidence.