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उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी की एक याचिका को संबोधित किया जिसमें गैर-रिपोर्ट किए गए आपराधिक मामलों में समाजवादी पार्टी के सदस्य के चुनाव को चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के रामभुल निषाद के चुनाव को चुनौती देने वाली पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया है।
गांधी का दावा है कि निषाद ने अपने प्रमाण पत्र में चार लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं किया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले उनकी याचिका को समय-बाधित बताते हुए खारिज कर दिया था।
उच्चतम न्यायालय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत चुनाव याचिका दायर करने के लिए 45 दिनों की सीमा को चुनौती देने की मांग करने वाली एक अलग याचिका को भी खारिज कर दिया।
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The Supreme Court addresses a petition by Maneka Gandhi challenging the election of a Samajwadi Party member over unreported criminal cases.