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दिल्ली की अदालत ने पाकिस्तानी प्रवासियों के लिए पुनर्वास सहायता को खारिज कर दिया, इसके बजाय याचिकाकर्ताओं को सरकार के पास धकेल दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिक बने पाकिस्तानी प्रवासियों के लिए पुनर्वास पैकेज का आदेश देने से इनकार कर दिया।
अदालत ने कहा कि यह एक सरकारी नीतिगत मुद्दा है, न कि न्यायपालिका के लिए।
याचिकाकर्ताओं ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और उपयोगिताओं जैसे समर्थन के लिए कहा, लेकिन अदालत ने उन्हें जनहित याचिका के रूप में फिर से दायर करने की सलाह दी।
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Delhi court rejects rehabilitation aid for Pakistani migrants, pushes petitioners to government instead.