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पूर्व गैंगस्टर अरुण गवली को हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बावजूद भारतीय अदालत ने 28 दिन की छुट्टी दी है।
नागपुर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2007 की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व गैंगस्टर और राजनेता अरुण गवली को 28 दिनों की छुट्टी दे दी है।
पिछली अस्वीकृति और कानून और व्यवस्था के बारे में चिंताओं के बावजूद, अदालत ने बिना किसी गड़बड़ी के उनकी छुट्टी के इतिहास के आधार पर उनकी रिहाई को मंजूरी दे दी।
गवली को अपनी अस्थायी रिहाई के दौरान विशिष्ट शर्तों का पालन करना चाहिए।
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Former gangster Arun Gawli granted 28-day furlough by Indian court despite life sentence for murder.