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सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में मंदिर-मस्जिद विवाद पर 15 मुकदमों के एकीकरण की अनुमति दी।
उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, मथुरा में एक मंदिर-मस्जिद को लेकर विवाद से संबंधित 15 मुकदमों को समेकित करने की अनुमति दी है।
न्यायालय ने तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया, यह संकेत देते हुए कि समेकन पर कोई भी आपत्ति बाद में उठाई जा सकती है।
यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार ने लिया, जिन्होंने सुझाव दिया कि एकीकरण से दोनों पक्षों को लाभ होगा।
अप्रैल में मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा।
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Supreme Court allows consolidation of 15 lawsuits over temple-mosque dispute in Mathura.