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बॉम्बे हाई कोर्ट के एक वकील ने यातना का हवाला देते हुए दावा किया कि 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोटों में कैद सात लोग निर्दोष हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन विस्फोटों के सात आरोपी, जो 18 साल से जेल में हैं, निर्दोष हैं।
वकील का दावा है कि उनके इकबालिया बयान यातना के माध्यम से प्राप्त किए गए थे और जांच एजेंसियों द्वारा "सांप्रदायिक पूर्वाग्रह" था।
2015 में, 12 लोगों को दोषी ठहराया गया था; पाँच को मौत की सजा और सात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
महाराष्ट्र सरकार मौत की सजा की पुष्टि करना चाहती है, जबकि दोषी बरी होने की अपील करते हैं।
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A Bombay High Court counsel claims seven imprisoned men accused in the 2006 Mumbai train blasts are innocent, citing torture.