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भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने 20 किलोग्राम गांजा ले जाने के आरोप में टैक्सी चालक को सात साल की जेल की सजा सुनाई है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक टैक्सी चालक को 20 किलोग्राम गांजा ले जाने के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत सात साल जेल की सजा काटने के लिए बरी कर दिया है।
अदालत ने फैसला सुनाया कि उसे ड्रग्स से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है और ड्राइवरों से यात्री विवरण जानने की उम्मीद करना अनुचित पाया।
निचली अदालतों द्वारा चालक की दोषसिद्धि को पलट दिया गया था।
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Indian Supreme Court exonerates taxi driver jailed seven years for transporting 20kg of marijuana.