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राजस्थान उच्च न्यायालय ने जेल में बंद'बाबा'आसाराम को चिकित्सा कारणों से 31 मार्च तक की अंतरिम जमानत दे दी है।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्वयंभू बाबा आसाराम को 31 मार्च तक की अंतरिम जमानत दे दी है, जिससे उन्हें चिकित्सा कारणों से अस्थायी रूप से रिहा करने की अनुमति मिल गई है।
2013 में नाबालिग से बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की शर्तों के तहत जमानत दी थी।
उच्च न्यायालय के फैसले में ये शर्तें शामिल हैं कि आसाराम अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकते हैं और यदि वे जोधपुर से बाहर यात्रा करते हैं तो उन्हें कानून प्रवर्तन के साथ जाने का खर्च वहन करना होगा।
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Rajasthan High Court grants interim bail to jailed 'godman' Asaram for medical reasons until March 31.