दिल्ली की अदालत ने गैंगस्टर से जुड़े संगठित अपराध मामले में आरोपी विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया है। बाल्यान को गैंगस्टर कपिल सांगवान से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों से कथित संबंध के लिए दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने कई प्राथमिकियों से जुड़े अपराधों की गंभीरता के साथ-साथ गवाहों के साथ छेड़छाड़ और सबूतों को नष्ट करने की चिंताओं के कारण उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
2 महीने पहले
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