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दिल्ली की अदालत ने इस्तीफे के बाद सरकारी बंगले में रहने वाले राजनेता के परिवार के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया के इस्तीफे और गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार के सरकारी बंगले में बने रहने को चुनौती देने वाले मुकदमे को खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा कि यदि कोई नियम तोड़ा जाता है तो संबंधित अधिकारी इसे संभाल सकते हैं।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि परिवार का ठहराव सरकारी आवास नियमों का उल्लंघन करता है, लेकिन अदालत ने हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया।
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Delhi court rejects lawsuit against politician's family staying in government bungalow post-resignation.