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भारत का सर्वोच्च न्यायालय अदालतों में सभी लिंगों और विकलांगों के लिए अलग-अलग शौचालय सुविधाओं का आदेश देता है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी न्यायालय परिसरों और न्यायाधिकरणों में पुरुषों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग शौचालय सुविधाओं के निर्माण का आदेश दिया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि उचित स्वच्छता तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है।
अदालत ने उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि इन सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव छह सप्ताह के भीतर किया जाए और चार महीने में स्थिति रिपोर्ट दी जाए।
इस कदम का उद्देश्य न्याय प्रणाली के भीतर स्वच्छता और गरिमा में सुधार करना है।
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India's Supreme Court mandates separate toilet facilities for all genders and disabilities in courts.