कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ भ्रष्टाचार के विज्ञापनों को लेकर भाजपा द्वारा दायर मानहानि के मामले पर रोक लगा दी है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भाजपा सरकार पर अपने कार्यकाल के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और "40 प्रतिशत कमीशन" का आरोप लगाने वाले विज्ञापनों को लेकर भाजपा द्वारा दायर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले पर रोक लगा दी है। अदालत ने गांधी और अन्य को जमानत दे दी है और 20 फरवरी को मामले की फिर से सुनवाई होगी।
2 महीने पहले
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