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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बनाम केंद्रीय शक्तियों के विवाद का हवाला देते हुए स्वास्थ्य योजना पर दिल्ली के आदेश पर रोक लगा दी है।
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है जिसमें दिल्ली सरकार को 5 जनवरी तक पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता थी।
दिल्ली सरकार ने आदेश के खिलाफ याचिका दायर करते हुए तर्क दिया कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और केंद्र सरकार की शक्तियां सीमित हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है।
इस बीच, आप नेता अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को भारत का सबसे बड़ा घोटाला बताया।
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