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अस्वीकृति का सामना करने वाले यूके लाभ आवेदक एक स्वतंत्र "अनिवार्य पुनर्विचार" प्रक्रिया के माध्यम से निर्णयों को चुनौती दे सकते हैं।
महामारी के बाद से, यूके के कार्य और पेंशन विभाग ने लाभ आवेदनों में वृद्धि देखी है, जिसमें कई को अस्वीकृति या गलत भुगतान का सामना करना पड़ा है।
अनिवार्य पुनर्विचार नामक एक स्वतंत्र प्रक्रिया व्यक्तियों को एक महीने के भीतर नए साक्ष्य प्रस्तुत करके इन निर्णयों को चुनौती देने की अनुमति देती है।
यदि डी. डब्ल्यू. पी. अपना निर्णय बदलता है, तो बैकडेटेड भुगतान जारी किए जा सकते हैं।
यदि नहीं, तो व्यक्ति न्यायाधिकरण में अपील कर सकते हैं।
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UK benefits applicants facing rejections can challenge decisions through a free "mandatory reconsideration" process.